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ट्रेन में शराब पीना या शराब पीकर यात्रा करना अपराध है या नही , जाने क्या है रेलवे का नियम??

ट्रेन में शराब पीना या शराब पीकर यात्रा करना अपराध है या नही , जाने क्या है रेलवे का नियम??
नई दिल्ली 10 नवम्बर 2024 - भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, जिससे हर दिन करोड़ों लोग यात्रा करते हैं. यात्रा के दौरान कुछ लोग नियमों की अनदेखी करते हुए कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर उसका सेवन करते हैं. रेलवे ने ऐसे कृत्यों के खिलाफ कड़े नियम बनाए हैं।

रेल यात्रा के दौरान अक्सर देखा गया है कि लोग कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर पीते हैं ताकि अन्य यात्रियों को शक न हो. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्रेन में शराब पीना या उसे साथ ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है? इतना ही नहीं, अगर आप पहले से शराब पीकर आए हैं, तो भी ट्रेन में यात्रा करना मना है।

रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 165 के तहत, अगर कोई यात्री इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है. रेलवे परिसर में नशीली चीजों का सेवन करना, नशे की हालत में होना या उपद्रव मचाने पर भी यात्री के टिकट या पास को रद्द किया जा सकता है. ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर 6 महीने की जेल या 500 रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है।