जयपुर 27 फरवरी 2025 - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राजस्थान सरकार ने ‘गिव अप’ अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत अपात्र लाभार्थियों को 28 फरवरी, 2025 तक स्वेच्छा से अपना नाम हटाने का अवसर दिया गया है। यदि कोई अपात्र लाभार्थी तय समय तक अपना नाम नहीं हटाता, तो 1 मार्च से उसे दिए गए खाद्यान्न की वसूली ₹27 प्रति किलो की दर से की जाएगी।
राज्य में कई ऐसे लोग हैं जो पात्रता न होने के बावजूद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे हैं। इससे जरूरतमंद परिवारों को राशन प्राप्त करने में परेशानी हो रही है। कोटपूतली-बहरोड़ के DSO शशि शेखर शर्मा के अनुसार, सरकार ने इसे रोकने के लिए यह विशेष अभियान शुरू किया है।
अभियान की समाप्ति के बाद जिलों के कलेक्टर अपात्र लाभार्थियों की सूची तैयार करेंगे और 1 मार्च से खाद्य विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। वसूली उनके नाम सूची में दर्ज होने की तिथि से लेकर हटने की तिथि तक की जाएगी।