कोंडागांव 21 जनवरी 2025 - कोंडागांव के मरारपारा निवासी 28 वर्षीय सैफ खान को एक साल के लिए जिलाबदर कर दिया गया है। सैफ खान पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 4, 5 (क) (ख) के तहत मामला दर्ज कर जिलाबदर की कार्रवाई का प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव पर कार्रवाई करते हुए कलेक्टर कुणाल दुदावत ने अधिनियम की धारा 3, 5 और 6 में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल किया।
यह प्रतिबंध 19 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा इस दौरान सैफ खान न केवल कोंडागांव बल्कि आसपास के सात जिलों- कांकेर, नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और धमतरी की सीमाओं में भी प्रवेश नहीं कर सकेगा। यह कार्रवाई क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए की गई है।