रायपुर 11 सितंबर 2024 - छत्तीसगढ़ में DJ को लेकर SC के निर्देश पर राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है. अब DJ लगाने वाली गाड़ियों का परमिट निरस्त किया जाएगा. नई गाईड लाइन का सख्ती से पालन करने सभी कलेक्टर और एसपी को निर्देश दिए गए है।
बता दें कि DJ और ध्वनि प्रदूषण को लेकर उच्च न्यायालय ने 2017 में सख्त आदेश देते हुए गाइडलाइन जारी की थी, मगर उसका कड़ाई से पालन नहीं हो रहा था. जनहित याचिका के जरिए इस मामले की कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है और कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ चल रही सुस्त कार्यवाही पर नाराजगी जताई थी. इसे देखते हुए राज्य सरकार ने नई गाइड लाइन जारी की है।
नई गाइडलाइन के मुताबिक कोई भी वाहन अगर DJ लगाए हुए दोबारा पकड़ा गया तो उसका परमिट रद्द कर दिया जाएगा. साथ ही उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होगी. इसी तरह DJ संचालकों पर भी नियम का पालन नहीं करने पर अवमानना की कार्यवाही की जाएगी।