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छत्तीसगढ़ - मुकेश सोनकर सहित 03 बदमाश 01 साल के लिए जिला बदर , आदेश जारी

छत्तीसगढ़ - मुकेश सोनकर सहित 03 बदमाश 01 साल के लिए जिला बदर , आदेश जारी
धमतरी 20 दिसम्बर 2024 - पंचायत चुनाव को शांति पूर्ण तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से बदमाशों पर लगातार कार्यवाही की जा रही हैं। इसी कड़ी में जिला दण्डाधिकारी व कलेक्टर नम्रता गांधी ने पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय की अनुशंसा पर जिले के तीन आदतन अपराधियों को जिला बदर किया गया है। 

छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले के 03 बदमाशों को आगामी एक वर्ष के लिए जिला धमतरी एवं समीपस्थ जिला रायपुर, बालोद, कांकेर, गरियाबंद, दुर्ग, कोण्डागांव की राजस्व सीमाओं से हट जाने (जिला बदर) का आदेश पारित किया है। यदि इसके बाद भी वह इस आदेश का उल्लंघन करे तो उसके विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी। 

जिला बदर किये गए बदमाशों में वेदप्रकाश उपाध्याय पिता शंकर लाल उपाध्याय उम्र 29 वर्ष निवासी महिला सागर वार्ड धमतरी, थाना-सिटी कोतवाली धमतरी , हितेश नेताम पिता स्व.शंकर लाल नेताम,उम्र 23 वर्ष निवासी मकेश्वर वार्ड धमतरी सिटी कोतवाली धमतरी , मुकेश सोनकर पिता राधेश्याम सोनकर उम्र 22 वर्ष निवासी विन्ध्यवासिनी वार्ड धमतरी,थाना-सिटी कोतवाली धमतरी शामिल है।